Driving License Kaise Banaye? Sabse Aasan Tarika

यदि आपके पास दो पहिया या चार पहिया वाहन है और आप उसको अपने ड्राइविंग लाइसेन्स न होने के वजह से कही लेके नहीं जाते है? या फिर आप अपना लाइसेन्स बनवाना चाहते है लेकिन आर टी ओ के चक्कर काटना नहीं चाहते है? बिना परेशान हुए ही आप अपना driving license बनवा लेना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढे। आज के इस लेख मे हम बात करेंगे की ड्राइविंग लाइसेन्स कैसे बनाए सबसे आसान तरीके के बारे मे-

ड्राइविंग लाइसेन्स अनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से बनाए जाते है। लेकिन इसको बनवाने के लिए कुछ शर्ते भी रखी गई है साथ ही आपको दो बार इस लाइसेन्स को बनवाना पड़ेगा। पहली बार आप लर्निंग तथा दूसरी बार परमानेंट ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाएगे। सेक्शन 4 के तहत भारत का प्रत्येक व्यक्ति लर्निंग लाइसेन्स रख सकता है। इसे 16 साल की उम्र पे बनवाया जा सकता है। इस लाइसेन्स से आप 50 सीसी से कम वाले वाहन का ही इस्तेमाल कर सकते है, साथ ही इसे विदाउट गेयर व्हील के लाइसेन्स के नाम से भी जाना जाता है।

भारत मे वाहन चलाने के लिए लाइसेन्स का होना बहुत जरूरी है। यदि आप बिना लाइसेन्स के वाहन चलाते पकड़े जाते है तो आपके ऊपर कानूनी कारवाही हो सकती है, साथ ही आपको कुछ सजा तथा आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

ड्राइविंग लाइसेन्स (Driving License) क्या है?

ड्राइविंग लाइसेन्स (Driving License) भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का दस्तावेज है जो भारत के नागरिकों को भारत के सड़कों पे अपने वाहन को चलाने की अनुमति देती है। इसे हर राज्य के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज इसके अल्वा कई जगहों पे भी उपयोग मे आता है जैसे – खाता खोलते के समय, मोबाईल नंबर रजिस्टर करते समय तथा अन्य जगहों पे भी जहा अपने पहचान का प्रमाण देना होता है।

ड्राइविंग लाइसेन्स (DL) के लिए योग्यता

भारत के विभिन्न राज्य मे ये योग्ता थोड़ा बहुत चेंज होता है नहीं तो सबका समान ही होता। ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए एक आपको निम्न बातों को ध्यान रखना होगा-

  • जिस राज्य से है आप उसी राज्य मे अपना ड्राइविंग लाइसेन्स (Driving License) बनवा सकते है।
  • ड्राइविंग लाइसेन्स मे लर्निंग के लिए आपकी उम्र 16 साल या उसे अधिक होनी चाहिए।
  • स्थाई लाइसेन्स के लिए आपकी उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। ये उम्र हर राज्य मे अलग हो सकती है किसी मे 20 साल भी मांग जाता है।
  • जिस व्यक्ति का लाइसेन्स बनवाना हो उसकी मानसिक स्तिथि सही होनी चाहिए।
  • उसकी परिवार की सहमति जरूरी है।
  • उसे सड़क परिवहन से जुड़ी जरूरी नियमों का ज्ञान होना चाहिए।
  • साथ ही लगने वाले जरूरी दस्तावेज सही होनी चाहिए।

ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

डीएल बनवाने के लिए एक इंसान के पास इन दस्तावेजों का होना जरूरी है-

  • आधार कार्ड, पान कार्ड, या 10वी की प्रमाण पत्र, जिससे उम्र की पहचान हो सके।
  • निवास प्रमाण पत्र जैसे- पान कार्ड, राशन कार्ड या बिजली की बिल
  • आधार कार्ड
  • मोबाईल नंबर
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • हस्ताक्षर

ड्राइविंग लाइसेन्स के प्रकार

भारत मे ड्राइविंग लाइसेन्स (Driving License) कई प्रकार के बनाते है। लेकिन सभी ये सभी प्रकार को बनवाने का नियम लगभग लगभग समान है। जो भारत मे ड्राइविंग लाइसेन्स के प्रकार है वो ये है –

  • लर्निंग लाइसेन्स
  • स्थाई लाइसेन्स
  • हल्के मोटर वाहन के लिए लाइसेन्स
  • भारी मोटर वाहन के लिए लाइसेन्स तथा
  • इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेन्स

ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए कैसे आवेदन करे

ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए आप अनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते है। कुछ राज्यों मे अभी अनलाइन आवेदन करने की अनुमति नहीं है लेकिन कुछ मे आप घर से ही अपना लाइसेन्स बनवाँ सकते है। ड्राइविंग लाइसेन्स दो चरणों मे बन कर तैयार होता है। पहले लर्निंग लाइसेन्स बनता है उसके बाद स्थाई लाइसेन्स बनता है। तो चलिए दोनों ही लाइसेन्स के आवेदन के प्रोसेस को जानते है-

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए कैसे आवेदन करे

लीनिंग लाइसेन्स के लिए आपकी उम्र 16 साल या इससे अधिक होनी चाहिए तब आप लीनिंग लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकते है। लीनिंग लाइसेन्स बनाने के 6 महिना के अंदर आपको अपने स्थाई लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होता है यदि आप ऐसा नहीं करते है तो फिर से आपको लर्निंग लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे-

  • लर्निंग ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए सबसे पहले आपको “परिवहन सारथी पोर्टल” पर जाना है।
  • अब अपना राज्य को सिलेक्ट करे।
select district - driving license
select district – driving license
  • अब आपको लर्नर लाइसेन्स के लिए “न्यू लर्नर लाइसेन्स” पर क्लिक करना है।
learner driving license
learner driving license
  • अब आपके सामने एक पेज आएगा, जहा आपको आपसे पूछे जानी वाली सारी जानकारी जैसे- अपना नाम, पता, फोन नंबर आदि को भरना है।
Upload document and data - driving license
Upload document and data – driving license
  • अब आपको अपनी फोटो अपलोड करना है।
  • साथ ही आपको अपनी स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर भी अपलोड करना है।
  • इसके बाद आपको एक डेट चुनना है जिस डेट पे आपका टेस्ट लिया जाएगा।
  • और अंत मे आपको कुछ राशि पेमेंट करना है।
  • इतना करने के बाद चुनाव कीये गए डेट पे आपको आरटीओ जाना होगा और वह अपना टेस्ट देना होगा।
  • टेस्ट के कुछ दिन बाद आपका लर्निंग लाइसेन्स डाक के द्वारा आपके घर या जाएगा।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए कैसे आवेदन करे

पर्मानेनेट ड्राइविंग लाइसेन्स आप लर्निंग लाइसेन्स बनने के बाद ही बनवा सक्ती है। आपको लर्निंग लाइसेन्स के 30 से 180 दिन यानि 6 महिना के अंदर ही परमानेंट लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होता है। इसके आवेदन के लिए भी आपको वही स्टेप्स फॉलो करना है जो लर्निंग के लिए कीये, सबसे पहले सारथी पोर्टल के आधिकारिक वेबसाईट पर जाना है, न्यू ड्राइविंग लाइसेन्स पर क्लिक करने के बाद पूछे गए सारी जरूरी दस्तावेज तथा डाटा देना है, फिर डेट की चुनाव कर के अपना आरटीओ मे जाके टेस्ट देकर उसे पास करना है। इतना करने के बाद आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेन्स डाँक के द्वारा आपके घर आ जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेन्स का स्टैटस कैसे चेक करे?

ड्राइविंग लाइसेन्स का स्टैटस चेक करना बेहद आसान से इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

  • परिवहन सारथी पोर्टल के वेबसाईट पर जाए।
  • जिस राज्य से है आप उसे चुने।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • यह आपको ऊपर “application Status” दिखेगा उसपे क्लिक करे।
  • अब आपके सामने दूसरा पेज खुलकर आएगा।
  • यह आपको अपना ऐप्लकैशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ तथा केपचा कोड डेल।
  • अब सबमिट पर क्लिक करे।
  • अब आपके सामने आपके ऐप्लकैशन का डीटेल या जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाना अब आसान हो गया है। आप अपना लाइसेन्स अपने हाँथ से ही अनलाइन बनवा सकते है, इसके लिए आपको अब आरटीओ की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको आज के इस लेख मे बताई गई सारी बातों को ध्यान मे रखकर अपना लाइसेन्स बनवाना है।

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